हाल ही में हुए पेपर लेख मामले से देश भर में बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक ऐसा मामला बन चुका था, जिसमें लगभग प्रत्येक पेपर में कोई न कोई गड़बड़ी पाई जाती थी। ऐसे में बच्चों का भविष्य और उनके माता-पिता की जमा पूंजी बर्बाद हो रही थी।
केंद्र सरकार ने इस पर कठोरता कानून लागू कर दिया है, क्योंकि यह एक ऐसा गैर कानूनी काम है, जिसकी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एंटी पेपर लीक कानून देर रात लागू कर दिया गया। क्या है यह पेपर लीक कानून और क्या है इसमें सजा का प्रावधान खबर जानिए विस्तार से।
देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून
शुक्रवार रात में पेपर लीक कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह कानून फरवरी 2024 में संसद में पास हो गया था जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले ही दे दी थी। इस पेपर लीक कानून में कठोरता सजा का प्रावधान है। अब पेपर लीक करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है।
10 साल तक की सजा एक करोड़ जुर्माना
देश में लागू हुए इस एंटी पेपर लीक कानून के अंतर्गत दोषी को कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा तथा कम से कम 10 लाख से 1 करोड रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। NEET की परीक्षा में हुई धांधली से देश भर में बवाल मचा हुआ है ऐसे में NTA के द्वारा CSIR-UGC-NET की परीक्षाओं को भी रोक दिया गया है।
यह परीक्षाएं 25 जून से 27 जून के बीच में होने वाली थी जिसे स्थगित करके नई तारीखों का ऐलान NTA की ऑफिशल वेबसाइट पर किया जाएगा।
Anti Paper Leak Law Update
पेपर लीक कानून के अंतर्गत डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पदों पर तैनात कोई भी अधिकारी इस कानून के अंतर्गत जांच नहीं कर सकता है। अगर कोई संस्था पेपर लीक में पकड़ी जाती है तो उसकी संपत्ति नष्ट करके और पेपर खर्च का पूरा पैसा वसूला जाएगा। इस आरोप में पकड़े गए आरोपियों को जमानत का भी प्रावधान नहीं है।
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