Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब एवं निराश्रित कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे कि कन्याओं का विवाह हो सकें।
यदि आप किसी गरीब परिवार से आते हैं और आपको कन्याओं का विवाह करना है, तो इस योजना के बारे में अवश्य जान लें। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। जिससे कि आप आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य सरकार की योजना है, जो की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार को कन्याओं के विवाह हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ राज्य की विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी पुनर्विवाह हेतु योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि गरीबी के कारण परिवार को कन्याओं के विवाह हेतु बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ उन्हें मानसिक तौर पर चिंता का सामना भी करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
- गरीब कन्याओं को शादी के लिए सरकार 51000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं के साथ-साथ विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलता है।
- इसी के साथ योजना के लाभ से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है।
- गरीब परिवारों को विवाहित आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
- इसी के साथ बाल विवाह में कमी आएगी अर्थात इस योजना के लाभ हेतु परिवार सही उम्र में कन्याओं को विवाह करेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु पात्रता
इस योजना हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसी के साथ लड़के की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कन्या एवं उसके माता-पिता मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। इसी के साथ कन्या एवं परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत होने चाहिए। इसी के साथ विधवा एवं तलाकशुदा महिला भी योजना हेतु आवेदन कर सकती हैं।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- लड़का एवं लड़की का जन्म प्रमाणपत्र
- शादी कार्ड
- तलाक प्रमाण पत्र ( यदि स्थिति हो तो )
- विधवा प्रमाण पत्र ( यदि स्थिति हो तो )
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट
- फोटो
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके पश्चात होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विकल्प पर क्लिक करें। जिससे कि योजना संबंधित एक नया पेज खुल जाएगा।
इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है। इसी के साथ कन्या एवं लड़के से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अपलोड करना है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर दें। इसके पश्चात कन्याओं को विवाह हेतु योजना का लाभ दे दिया जाएगा।