UP Tarbandi Yojana: अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आवारा पशुओं से परेशान है तो राज्य सरकार आपको तारबंदी स्कीम के अंतर्गत 60% के सब्सिडी का लाभ देती है। सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए अपना तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 60% अनुदान धनराशि आपके बैंक खाते में वापस जमा कर दी जाएगी। इससे किसानों को खेतों में तार लगाने के लिए अपनी जेब से सिर्फ 40% ही खर्च करना है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाकर खेतों में तारबंदी करवा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पॉवरबंदी योजना 60% अनुदान
तारबंदी अनुदान योजना लंबे समय से किसानों को बेनिफिट दे रही है, इस स्कीम में किसान लाभार्थी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर खेतों में तार लगवाने में आने वाले खर्च का 60% सरकार से ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किस के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
तारबंदी योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- तार खरीदने की रसीद का पक्का बिल जीएसटी सहित
- बैंक खाता जिसमें आधार लिंक हो
योजना की पात्रता
तारबंदी अनुदान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किस ले सकते हैं प्रदेश का मूल निवासी किसान होना चाहिए। किसान के पास स्वयं का बैंक खाता और उसमें आधार लिंक होना चाहिए। तार खरीदने का पक्का बिल किसान के पास होना चाहिए।
ऐसे होगा तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन
- इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कृषि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर टोकन जनरेट के विकल्प पर क्लिक करें।
- न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- टोकन सर्विस में अपना पक्का बिल और अन्य जानकारियां दर्ज करे।
- करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।