Sinchai Pipeline Yojana Uttar Pradesh: अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान और खेती-बाड़ी करते हैं तो आपको सिंचाई पाइपलाइन पर 60% सब्सिडी मिल जाएगी यह सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगी ।
अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या किसान पंजीकरण करके योजना का फॉर्म भरना होगा जिसकी यहां पर जानकारी दी गई है ताकि 60% तक की सब्सिडी आपको मिल सके ।
Sinchai Pipeline Yojana Uttar Pradesh
विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित में कृषि कार्य उपकरणों पर चलाई जाती हैं जिसमें सिंचाई पाइपलाइन योजना पर भी सब्सिडी मिलती है जो डायरेक्ट बैंक खाते में किसान के जमा की जाती है ।
सिंचाई पाइपलाइन योजना पात्रता
सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ कौन किसान ले सकता है इसके पात्रता इस प्रकार है ।
- जिस किसान को सिंचाई पाइप की आवश्यकता है
- जिसके खेत में बोर है
- लघु और सीमांत किसान
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए
सिंचाई पाइपलाइन योजना डॉक्युमेंट्स
किसान सिंचाई पाइपलाइन योजना पर मिलने वाले सब्सिडी के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार करें ।
- अपना आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
- बैंक खाता में डीबीटी चालू हो
कैसे भरें सिंचाई पाइपलाइन योजना का फॉर्म
इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका फॉर्म या इसका पंजीकरण किस प्रकार करेंगे इसकी जानकारी नीचे दी गई है ।
- सबसे पहले Sinchai Pipeline Yojana Uttar Pradesh की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- वेबसाइट पर कृषि यंत्र सब्सिडी लिंक पर क्लिक करें ।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद किसान पंजीकरण करें ।
- पंजीकरण में आधार नंबर मोबाइल नंबर का उपयोग करें ।
- इसके बाद योजना का रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरे ।
फॉर्म भरने के बाद आपको रसीद प्राप्त होगी उसे रसीद को सुरक्षित रखें ताकि आप अपना स्टेटस चेक कर सके ।
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