Parivarik Labh Yojana : सरकार के द्वारा गरीब परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर, परिवार को आर्थिक लाभ देने के लिए “पारिवारिक लाभ योजना” को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार को मुखिया की मृत्यु के मुआवजा तौर पर आर्थिक सहायता प्राप्त जाती है।
सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे उन्हें विपत्ति के समय पर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
Parivarik Labh Yojana क्या है?
पारिवारिक लाभ योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर सरकार परिवार को 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
जब मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का पालन-पोषण होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार पारिवारिक लाभ योजना का संचालन कर रही है।
योजना हेतु पात्रता
इस योजना हेतु परिवार भारत का निवासी होना चाहिए। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। मृत्यु के समय मुखिया की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत होना चाहिए। शहरी परिवार की आय 56,000 रुपए के अंतर्गत होनी चाहिए। ग्रामीण परिवार की आय 46,000 रुपए के अंतर्गत होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
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पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
1. पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना हेतु नए पंजीकरण का विकल्प मिल जाएगा।
3. इस पर क्लिक करते ही पंजीकरण संबंधित फार्म खुल जाएगा।
4. आवेदन कर्ता परिवार को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है।
5. इसी के साथ मोबाइल नंबर और कैप्चा को दर्ज करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें।
6. ऐसा करने पर एक ओटीपी आएगा, जिसको वेरीफाई करना है।
7. ओटीपी वेरीफाई करते ही आवेदन कर्ता परिवार का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भी प्राप्त होगी।
8. इस रजिस्ट्रेशन संख्या के द्वारा आवेदन फार्म को लॉगिन करना है।
9. आवेदन फार्म लोगिन करने पर फॉर्म खुल जाएगा।
10. इस आवेदन फार्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करके सबमिट कर दें।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य गरीब मुखिया विहीन परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि परिवार का जीवन यापन आसानी से हो सके। परंतु मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार योजना के रूप में पूंजी सहायता देती है।
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