Mahalaxmi Yojana Form: राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही महालक्ष्मी योजना का लाभ सभी गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है इस योजना में महालक्ष्मी किट योजना शुरू की गई है जिसके तहत महिलाओं को एक शिशु के जन्म के समय किट प्रदान की जाएगी ।
इस किट में नवजात शिशु और मां के पोषण तथा स्वच्छता का सामान उपलब्ध होता है जो महिलाएं इस योजना के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है ।
सरकार ने शुरू की महालक्ष्मी किट योजना
राज्य सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ाने और शिशुओं की देखरेख तथा महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की तरफ से चलाई जा रही महालक्ष्मी किट योजना का लाभ महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है ।
जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए शिशु के जन्म के 6 महीने के भीतर भीतर आवेदन करना जरूरी है तभी आपको महालक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है ।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आप मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले होने चाहिए
- लाभ सिर्फ शिशु को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए है
- शिशु के जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा
- सिर्फ पहले दो बच्चों के जन्म पर माता और नवजात शिशु को लाभ मिलेगा
- परिवार की मासिक आमदनी ₹6000 महीना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
योजना के लिए डॉक्यूमेंट
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
किस प्रकार करें इस योजना में आवेदन
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आवेदन हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं,
- आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन फार्म प्राप्त करें,
- या महालक्ष्मी योजना ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं,
- वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरे,
- सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और दस्तावेज संलग्न करें,
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना प्रिंट प्राप्त करें,
- आपके आवेदन की जांच की जाएगी और पात्रता होने पर लाभ मिलेगा